विद्यालयों के नज़दीक नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
Ghaziabad
गाजियाबाद (21 सितंबर 2026) मादक पदार्थों (नारकोटिक्स) की जनपद में बिक्री व तस्करी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में एडीएम सिटी विकास कश्यप की अध्यक्षता में नारको को-ऑर्डिनेशन सेंटर की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
प्रशासन ने छात्र-छात्राओं के सुरक्षित और स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण को प्राथमिकता देते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। बैठक के दौरान निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया:
विद्यालयों के नज़दीक सख्ती: विद्यालयों के निर्धारित दायरे में शराब, तंबाकू या अन्य किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
नियमित निरीक्षण अभियान: होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित जांच अभियान चलाने तथा अवैध तस्करी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।
जनजागरूकता: युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने नागरिकों से अवैध कारोबार की सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को देने की अपील की है।
मादक पदार्थों की बरामदगी के आंकड़ों के मुताबिक: पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं जिला स्तरीय नारकोटिक्स समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, 22 अगस्त से 20 सितंबर 2026 के बीच की अवधि में 179.476 किलोग्राम गांजा और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। इस दौरान कुल 21 अभियोग पंजीकृत कर 32 आरोपियों (29 पुरुष व 3 महिलाएं) को गिरफ्तार किया गया है।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, नारकोटिक्स सेल, ड्रग इंस्पेक्टर, शिक्षा, समाज कल्याण और यातायात विभाग समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी व प्रतिनिधि मौजूद रहे।