ग़ाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने हाउस टैक्स बकाया पर वन टाइम सेटलमेंट (OTS) के तहत 30% छूट देने का अंतिम मौका दिया है। 14 अगस्त तक भुगतान करने वाले आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति मालिकों को यह छूट मिलेगी।
जीडीए के अधिकारियों ने बताया कि OTS के तहत 30% बकाया पर छूट और ब्याज पर भी छूट दी जा रही है। यह सुविधा 14 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद बकाया राशि पर कोई छूट नहीं मिलेगी।
ग़ाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में लगभग 50,000 से अधिक आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां हैं जिन पर हाउस टैक्स बकाया है। जीडीए को लगभग 200 करोड़ रुपये से अधिक बकाया वसूलना है।
OTS का लाभ उठाने के लिए संपत्ति मालिकों को जीडीए कार्यालय में आना होगा। वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। सभी दस्तावेजों के साथ आने की सलाह दी गई है।
जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि OTS के तहत किस्तों में भी भुगतान किया जा सकता है। तीन से छह किस्तों में भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि एकमुश्त भुगतान पर अधिक छूट मिलेगी।
अधिकारियों ने बताया कि जो लोग OTS का लाभ नहीं उठाएंगे, उनसे पूरी बकाया राशि वसूली जाएगी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
ग़ाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द OTS का लाभ उठाएं। 14 अगस्त के बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी।
OTS के तहत भुगतान के लिए जीडीए कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। शनिवार को भी विशेष शिविर लगाया जाएगा।