सरकार ने शुरू किया ‘रियायती पास’
New Delhi
नई दिल्ली(28 अक्तूबर2026) राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद टोल प्लाज़ा के निकट रहने वाले लोगों की यात्रा को सुगम और किफ़ायती बनाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। 1 नवंबर, 2026 से टोल प्लाज़ा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-वाणिज्यिक (निजी) वाहन मालिकों के लिए नया ‘रियायती स्थानीय पास’ उपलब्ध होगा।
नगर पालिका या शहर सीमा से बाहर टोल प्लाज़ा के लिए 1,500 प्रति वर्ष, जबकि शहरी सीमा के भीतर मौजूद टोल प्लाज़ा के लिए 3,000 प्रति वर्ष।
यह सुविधा वैध FASTag वाले निजी वाहनों को मिलेगी। वाहन मालिक मौजूदा मासिक पास या इस नए वार्षिक पास में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। यह पास केवल उसी चिन्हित टोल प्लाज़ा के लिए मान्य होगा तथा अहस्तांतरणीय रहेगा।
दूरी-आधारित टोल प्रणाली (Closed User-Fee Collection System) वाले एक्सप्रेसवे और जहाँ आवागमन के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक मार्ग मौजूद हैं, वहाँ यह पास मान्य नहीं होगा।
यह पास 01 नवंबर 2026 से संबंधित टोल प्लाज़ा पर तथा 01 दिसंबर 2026 से ‘राजमार्गयात्रा ऐप’ के ज़रिए जारी किया जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2026 के पांचवें संशोधन के तहत अधिसूचित इस कदम से देश के करोड़ों FASTag उपयोगकर्ताओं और टोल के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों का दैनिक आवागमन पहले से कहीं अधिक सस्ता हो जाएगा।