Income Tax Returns Deadline LIVE Updates: अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। 31 जुलाई 2026 अधिकांश वेतनभोगी (Salaried) और ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है।
अगर तय समय तक ITR दाखिल नहीं किया जाता है, तो सिर्फ लेट फीस ही नहीं, बल्कि ब्याज, रिफंड में देरी और कुछ मामलों में टैक्स बेनिफिट्स से जुड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करना बेहतर रहेगा।
इस LIVE ब्लॉग में आपको ITR Filing 2026 से जुड़े हर बड़े अपडेट मिलेंगे…
आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट
अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…
31 जुलाई के बाद भी भर सकते हैं ITR?
हां। 31 जुलाई की डेडलाइन चूकने के बाद भी बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) फाइल की जा सकती है। आकलन वर्ष 2026-27 के लिए इसे 31 दिसंबर 2026 तक या असेसमेंट पूरा होने से पहले (जो पहले हो) दाखिल किया जा सकता है। हालांकि, इसके साथ लेट फीस और अन्य शर्तें लागू होंगी।
31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत देरी से ITR दाखिल करने पर लेट फीस देनी पड़ सकती है।
– कुल आय ₹5 लाख तक होने पर अधिकतम ₹1,000 की फीस।– कुल आय ₹5 लाख से अधिक होने पर ₹5,000 तक की लेट फीस।