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हाई कोर्ट पहुंचे सोमनाथ भारती

somnathनई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री एवं आप विधायक सोमनाथ भारती की मुश्किल बढ़ती जा रही है घरेलू हिंसा, पत्नी लिपिका मित्रा की हत्या करने की कोशिश, मामले में सोमनाथ भारती अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिशों मे गए हैं। बचाव की कड़ी में उन्होंने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी है। जिस पर किसी भी वक्त हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।

सोमनाथ भारती के वकील का कहना है कि हमारी स्थिति पर गौर करते हुए कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। मामले में दोपहर दो बजे सुनवाई होगी।

सोमनाथ भारती अग्रिम जमानत अर्जी द्वारका की सेशन कोर्ट ने सोमवार को ही खारिज कर दी थी। इसके साथ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। इसके बाद पुलिस की टीमें सोमनाथ भारती को गिरफ्तार करने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

आपको बता दे कि पिछले हफ्ते दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी की लिपिका मित्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। लिपिका ने सोमनाथ भारती पर घरेलू हिंसा और मेंटल टॉर्चर के आरोप लगाए हैं।

भारती के खिलाफ दिल्ली के द्वारका नॉर्थ के थाने में बुधवार को आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश) और 498 (ए) (साथी के साथ क्रूरता) और 323 (जानबूझकर नुकसान पहुंचाने) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

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आज़ाद ख़ालिद टीवी जर्नलिस्ट हैं, सहारा समय, इंडिया टीवी, वॉयस ऑफ इंडिया, इंडिया न्यूज़ सहित कई नेश्नल न्यूज़ चैनलों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। Read more

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