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उच्च न्यायालय ने हटाया मीट बैन

bombay high courtमुंबई (14 सितंबर 2015) बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में 17 सितंबर को मीट बैन पर रोक लगा दी है। लेकिन जानवरों को काटे जाने पर बैन जारी रहेगा। बाहर से मीट लाकर बेचा जा सकता है।
काबिले गौर है कि जैन समुदाय के पर्यूषण पर्व को लेकर मीट पर चार दिन के बैन के खिलाफ मटन कारोबारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछले सप्ताह विरोध और नाराजगी के बीच मीट पर प्रतिबंध को चार दिन से घटाकर सिर्फ एक दिन 17 सितंबर के लिए कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा था, मुंबई एक मेट्रोपोलिटन शहर है मीट की बिक्री पर इस तरह का सीधा प्रतिबंध फॉर्मूला नहीं हो सकता । बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुंबई में इस कारोबार से जुड़े व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं।

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आज़ाद ख़ालिद टीवी जर्नलिस्ट हैं, सहारा समय, इंडिया टीवी, वॉयस ऑफ इंडिया, इंडिया न्यूज़ सहित कई नेश्नल न्यूज़ चैनलों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। Read more

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