Breaking News

Unregistered hotels and marriage homes अनधिकृत होटल/सराय संचालकों के ख़िलाफ़ जिला प्रशासन सख्तः सिटी मजिस्ट्रेट

ghaziabad गाज़ियाबाद(18 अगस्त 2025) जिला प्रशासन ने अनधिकृत (अनरजिस्टर्ड) प्रतिष्ठानों के ख़िलाफ कार्रवाई की मुहिम शुरू कर दी। इस बारे में सिटी मजिस्ट्रेट/नोडल अधिकारी डॉ.सन्तोष कुमार उपाध्याय ने  बताया कि जनपद गाजियाबाद में 2500 से ज़्यादा होटल, सराय, और मैरिज होम में से केवल 350 ही रजिस्टर्ड हैं, और इनमें से भी 200 के पास फायर एन.ओ.सी. (समय सीमा समाप्त) नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी अनरजिस्टर्ड प्रतिष्ठानों को चेतावनी जारी कर दी है कि वे ‘सराय अधिनियम नीति’ के तहत जल्द से जल्द पंजीकरण करवा लें, नहीं तो उनके ख़िलाफ़ सील करने और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस पालिसी के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए सभी होटलों को पुलिस, फायर, पर्यटन, विद्युत, राजस्व और नगर निकाय जैसे 6 विभागों से एन.ओ.सी लेना अनिवार्य है। यह रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म कलेक्ट्रेट परिसर के वीआईपी बाबू के पास निःशुल्क उपलब्ध है और इसे सिंगल विंडो सिस्टम के तहत वहीं जमा कराया जा सकता है।

इसलिए सभी संचालकों से समय पर पंजीकरण करवाने का आग्रह किया गया है।

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *