ghaziabad गाजियाबाद( 7 अगस्त 2025) करदाताओं की सहूलियत के लिए 20% हाउस टैक्स पर मिलने वाली छूट की अवधि को नगर निगम ने बढ़ा दिया है क्योंकि यह अवधि जुलाई में ही पूरी हो गई थी उसको दो महा और बढ़ते हुए 30 सितंबर तक किया गय है। अब कर दाता 30 सितंबर तक 20% छूट के साथ अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं, महापौर तथा नगर आयुक्त द्वारा लगातार शहर की विकास कार्यों को रफ्तार देने की योजना बनाई जा रही है जिसमें करदाताओं का भी विशेष ध्यान रखते हुए टेक्स वसूली बढ़ाने के लिए 20% छूट की अवधि को बढ़ाया गया हैl
इसके बारे में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ संजीव ने बताया कि गाजियाबाद नगर निगम शहर के विकास कार्यों के साथ-साथ कर दाताओं का भी विशेष ध्यान रख रहा है हाउस टैक्स वसूली को बढ़ाने के लिए करदाताओं को छूट का लाभ दिया जा रहा है, 20% छूट जो केवल जुलाई माह के अंत तक दी जाती थी उसको माननीय सदन के विचार के आधार पर बढ़ते हुए 30 सितंबर तक कर दिया गया है, अक्टूबर नवंबर में 10% की छूट मिलेगी, दिसंबर व जनवरी 2026 तक 5% की छूट करदाताओं की सहूलियत के लिए रहेगीl
ऐसे करदाता जो लगातार अपना हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं उनको गाजियाबाद नगर निगम के इस निर्णय का लाभ मिलेगा तथा 20% छूट के साथ कर दाता अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी टैक्स जमा करने पर 20% छूट कर दाताओं को मिलेगी