house tax issue नगर निगम की हाउस टैक्सदाताओं से अपील

ghaziabad गाजियाबाद (23 जनवरी 2026) गाजियाबाद के विकास और हाउस टैक्स से जुड़े प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई को लेकर नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय आने तक टैक्स प्रणाली में कोई भी बदलाव संभव नहीं है।

पूर्व पार्षदों की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 27 जनवरी को होनी है। निगम के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं की पिछली कई तारीखों पर अनुपस्थिति के चलते निर्णय में देरी हो रही है, जबकि सरकारी अधिवक्ता समय पर उपस्थित हो रहे हैं।
इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य कर निर्धारण अधिकारी सुनील कुमार राय ने बताया कि मामला विचाराधीन होने के कारण विभाग फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। ऐसा करना संवैधानिक नियमों के विरुद्ध होगा।

नगर निगम ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि वे गुमराह करने वाली जानकारियों और अफवाहों पर ध्यान न दें। कोर्ट का जो भी आदेश होगा, उसी के आधार पर आगे की स्पष्ट जानकारी साझा की जाएगी।

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