ghaziabad गाजियबाद( 25 अगस्त 2025) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन व विकास अधिनियम-1973 के तहत अवैध निर्माणों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में, माननीय उच्च न्यायालय के एक जनहित याचिका में पारित आदेश के बाद, एक बड़ी कार्रवाई की गई।
प्रभारी प्रवर्तन जोन-03, अशोक जैन और सचिन चौधरी के नेतृत्व में, ग्राम मटियाला के पास लगभग 25 बीघा ज़मीन पर अवैध रूप से विकसित की जा रही “फ्रेंड्स कॉलोनी” पर बुलडोज़र चला।
इस कार्रवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-14 और 15 के अंतर्गत पारित ध्वस्तीकरण आदेश के पालन में, कॉलोनी की मुख्य आरसीसी सड़क, अन्य सड़कें, भूखंडों की बाउंड्रीवाल, और बिजली के खंभे आदि को ध्वस्त कर दिया गया।
इस कार्रवाई के खिलाफ़ अवैध निर्माणकर्ताओं और कॉलोनाइजरों ने भारी विरोध किया, लेकिन पुलिस और प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की प्रभावी मौजूदगी के कारण विरोध को नियंत्रित कर लिया गया और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई।
इसके साथ ही प्रभारी प्रवर्तन जोन-3 ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बिना अनुमति के किए गए किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई में अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता, प्रवर्तन जोन-3 का समस्त स्टाफ, प्राधिकरण थाना-मसूरी पुलिस बल और प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते शामिल थे।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलिंग का यह अभियान अभी जारी रहेगा।