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पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

SUPREME COURT
नईदिल्ली (17सितंबर2015)-हरियाणा पंचायत चुनावों को लेकर मनोहर सरकार को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंचायती राज एक्ट में किए गए संशोधनों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से चार हफ्तों में जवाब तलब किया है। ये रोक सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई है।

मनोहर सरकार द्वारा पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर दिया गया था। जिसके बाद सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए नई शर्तें लगाई गई थी। पंचायती राज चुनाव में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योगता 10वीं पास रखी गई। साथ ही महिलाओं और पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों की योग्यता 8वीं पास रखी गई थी।

काबिले गौरतलब है कि इससे पहले पंचायती राज एक्ट में संशोधनों को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की ग। जिस पर सुनवाई करते हुए गुरूवार को सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी।

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आज़ाद ख़ालिद टीवी जर्नलिस्ट हैं, सहारा समय, इंडिया टीवी, वॉयस ऑफ इंडिया, इंडिया न्यूज़ सहित कई नेश्नल न्यूज़ चैनलों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। Read more

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